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प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना भारत सरकार द्वारा लागू की गयी एक अंशदायी वृद्धावस्था पेंशन योजना है। जिसका आधा हिस्सा लाभार्थी और आधा हिस्सा सरकार देती है। यह योजना देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके जीवन में आर्थिक रूप से एक आश्वासन देने के मक़सद से शुरू की गयी है, क्योंकि बहुत से लोग जो असंगठित क्षेत्रो में काम करते है जैसे दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक,धोबी,रिक्शाचालक आदि।

इसलिए आज हम आपको इस लेख मे इस योजना से जुड़ी अहम जानकारी देने वाले है, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

अगर भी इस योजना के बारे मे जानकारी प्राप्त करना चाहते है या इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो लेख को पूरा पढे क्योंकि इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है। pradhanmantri shram yogi mandhan yojana और इस योजन के क्या फायदे है।

ऐसे लोग पूरी ज़िन्दगी मेहनत करने के बाद भी बुढ़ापे के लिए पूँजी जमा नहीं कर पाते ,साथ ही असंगठित क्षेत्र में काम करने की वजह से उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भीं नहीं मिलती है।

इन समस्याओ से निपटने के लिए इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 में की गयी। इसमें लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का विवरण Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana

इस योजना की घोषणा फरवरी 2019 में भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हुई थी। इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों को होगा। इस योजना में आप 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक जुड़ सकते हैं। इस योजना के लिए कुल बजट 500 करोड़ रुपए रखा गया है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत क्यों हुई ?

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना देश के उन कामगारों को आर्थिक रूप से आश्वासन दिलाने लिए शुरू की गयी जो बिना संगठनो वाले क्षेत्रों में काम करते है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो पूरा जीवन काम करने के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं बन पाता है।

ये लोग सेवनिवृत्त होने के बाद अपना बुढ़ापा आर्थिक तंगी में गुजारने को मजबूर हो जाते है, इन्ही लोगो की इस समस्या को दूर करने के लिए प्रधानमत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हुई।

Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana के लाभार्थियों की पात्रता

  • असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग
  • जिनकी मासिक आय 15000 रुपये से कम हो
  • 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग इस योजना से नहीं जुड़ सकते है
  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम से जुड़े लोग भी इस योजना के पात्र नहीं हो सकते है
  • जो लोग आय कर जमा करते है वो भी इस योजना से नहीं जुड़ सकते है।

PM Shram Yogi Mandhan Yojana के तहत जमा होने वाली राशि

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत जमा की जानने वाली राशि उम्र के हिसब से अलग अलग होती है। आइये उन पर एक संक्षिप्त नज़र डालते है।

आयुमासिक राशि
1855
2061
2580
30120
35150
40200

इस योजना में आप जितना भी अंशदान करते है उतना ही अंशदान सरकार भी करती है। यानि अगर आप मासिक 55 रुपए जमा करते है तो सरकार भी 55 रुपए का अंशदान आपके बैंक खाते में करती है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के फायदे PM Shram Yogi Mandhan Yojana ke Fayde

आइए अब इस योजना से होने वाले फ़ायदों पर एक संक्षिप्त नजर डालते है।

  • प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रिक्शा चालक,मोची,दर्जी,दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिको को आर्थिक आश्वासन मिलेगा।
  • इसके लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है।
  • इस योजना में अंशदान करने वाली व्यक्ति की यदि 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को आधी पेंशन यानि 1500 रुपए मिलते है।

आप कैसे इस योजना से जुड़ सकते है ?

इस PM shram yogi mandhan yojana से जुड़ने के लिए आपके पास मोबाइल नंबर,बचत बैंक खाता/जन धन योजना खाता और आधार कार्ड होना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन कराने के लिए आपको अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र जाना होगा।

इसमें नामांकन होने के बाद आपको पहली अंशदान राशि का भुगतान नकद करना होगा और आपको इसकी रसीद दी जाएगी। इसके बाद हर महीने आपके खाते से मासिक अंशदान राशि का भुगतान स्वतः ही हो जाया करेगा।

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योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां

  • Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी योजना है | इसके लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए की सुनिश्चित पेंशन मिलती है।
    अगर किसी लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसके उनके जीवनसाथी को पारिवारिक पेंशन के रूप में आधी पेंशन यानि 1500 रुपए मिलेंगे।
  • अगर किसी कारण से किसी लाभार्थी की पेंशन शुरू होने से पूर्व मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनका जीवन साथी भुगतान की राशि जारी रखते हुए इस योजना से जुड़ सकता है।

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  • लाभार्थी इसकी राशि का भुगतान अपने बचत खाते या जन धन अकाउंट से ऑटो डेबिट के द्वारा कर सकते है।
  • यदि कोई लाभार्थी 10 वर्ष की अवधि के बाद इस योजना से बाहर निकलना चाहता है तो उसे केवल उसका अंशदान बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस करता है।
  • यदि लाभार्थी 10 वर्षों की अवधि के बाद लेकिन 60 वर्ष की आयु से पूर्व इस योजना से निकालना चाहता है तो उसे उसके अंशदान के साथ कोश द्वारा अर्जित संचित ब्याज के साथ बचत बैंक ब्याज दर जहां उसका खाता है दिया जाता है।
  • यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पूर्व दिव्यंग हो जाता है तो उसका जीवन साथी नियमित अंशदान कर योजना को जारी रख सकता है या कोश द्वारा अर्जित एकत्रित वास्तविक ब्याज या बचत बैंक ब्याज दर जो भी अधिक हो उसके साथ अंशदान प्राप्त कर योजना को छोड़ सकता है।
  • लाभार्थी और उसके जीवन साथी की मृत्यु के बाद सारी राशि कोष में जमा कर दी जाती है।
  • यदि कोई निरंतर अपने अंशदान का भुगतान नहीं कर पाता है तो सरकार द्वारा निर्धारित दंड राशि के साथ पूरी बकाया राशि का भुगतान कर इस योजना को जारी रख सकता है।
  • इस योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है।

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निष्कर्ष

दोस्तों इस लेख मे हमने आपको मजदूरों और कामगारों के बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के बारे बताया है ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा कामगार लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके।

इस लेख मे हमने आपको बताया है कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना क्या है PM shram yogi mandhan yojana kya hai । लोगों को इस योजना किस प्रकार मिलता है।

अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है, तो आप अपनी राय हमे कमेन्ट बॉक्स मे बता सकते है और इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करे ताकि उन्हे भी इसके बारे मे पता चल सके।

अगर इस योजना से जुड़ा कोई सवाल है तो आप कमेन्ट करके पूछ सकते है, लेकिन अगर आप किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से जुड़ी योजना के बारे मे सही जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो आप हमे कमेन्ट करके बता सकते है। धन्यवाद

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