अगर आप सड़क पर अपने वाहन से चलते है तो कभी न कभी आपका चालान जरूर कटा होगा लेकिन अगर आपका अभी तक किसी प्रकार का चालान नहीं कटा है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ट्रेफिक नियमों का उलँघन करने पर ट्रेफिक पुलिस के द्वारा वाहन का चालान काटा जाता है। पहले ये प्रक्रिया कागजी होती थे। जिसमे आपको चालान भरने के लिए कोर्ट मे जाना होता था। लेकिन अब चालान की प्रक्रिया भी ऑनलाइन होने लगी हैं।
कई बात तो वाहन के चालान भी कट जाता है लेकिन वाहन मालिक को इसका पता भी नहीं होता है। ऐसें मे आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वाहन का चालान कटा है या नहीं , या आपको चालान को जमा करना है तो लेख को पूरा पढ़ें। इस लेख हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाले है। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि ई चालान ऑनलाइन कैसे जमा करें। up me e challan kaise bhare ई-चालान नहीं भरा तो क्या होगा? आपके व्हीकल का चालान कटा या नहीं? इत्यादि।
ई चालान e challan
अक्सर ट्रेफिक नियमों का पालन न करने से सड़कों पर आए दिन बड़ी दुर्घटनाए होती रहती हैं। ऐसे मे लोगों से ट्रेफिक नियमों पर पालन करवाने के लिए चालान की प्रकिरया शुरू की गई थी। ताकि लोग चालान के डर से ट्रेफिक नियमों को फॉलो करें। पहले चालान की प्रकिरया ऑफ़लाइन होती थे। अब डिजिटल दुनिया मे ये प्रकिरया भी ऑनलाइन होने लगी है। अगर किसी व्यक्ति का ऑनलाइन चालान कटता है तो उसे ई चालान कहा जाता हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत अगर कोई चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता हैं। तो ऐसे मे ट्रेफिक पुलिस को अधिकार है कि वो आपके वाहन का चालान काट सकती हैं। जिसका भुगतान करना अनिवार्य हैं। अगर अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो उसे बनवाने के लिए क्लिक करे।
यूपी में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के लिए फाइन और पेनल्टी
उत्तर प्रदेश मे ट्रेफिक नियमों को तोड़ने पर अलग अलग रूल तोड़ने पर आपको अलग जुर्माना भरना होता है।
- ड्राइविंग करते हुए मोबाइल से बात करते हुए पकड़े जाने पर पहली बार मे एक हजार रुपये जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10000 रुपये का चालान है।
- हेलमेट के बिना वाहन चलाने पर 500 रुपये का चालान
- पार्किंग नियम तोड़ने पर पहली बार 500 रुपये जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का चालान है।
- सीट बेल्ट के बिना ड्राइविंग करने पर एक हजार रुपये का चालान
- ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर पाँच हजार रुपये का चालान
- ओवरस्पीडिंग में वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान
- फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस को रास्ता न देने पर दस हजार रुपये का चालान
- अपने व्हीकल में अवैध मॉडिफिकेशन करने पर 1 लाख रुपये का चालान
- डीएल में गलत जानकारी देने पर 10,000 रुपये का चालान
उत्तर प्रदेश मे ट्रैफिक पुलिस द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन सर्विस
उत्तर प्रदेश ट्रेफिक पुलिस ने राज्य मे ट्रैफिक मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए ऑनलाइन सर्विस प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की हैं। इस सर्विस का इस्तेमाल नागरिकों को बेहतर ट्रैफिक सेंस देने के लिए शुरू किया गया है। ताकि राज्य की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारा जा सके। उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक सर्विस का ऑनलाइन इस्तेमाल करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की ऑफिसियल वेबसाइट http://traffic.uppolice.gov.in/ को ओपन करना होगा। वोटर आईडी कार्ड कैसे बनवाए
यूपी में ट्रैफिक ई-चालान पेमेंट ऑनलाइन कैसे जमा करें
- उत्तर प्रदेश मे ऑनलाइन ई चालान जमा करने के लिए सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- साइट ओपन होने के बाद चालान जमा करने के लिए आपको अपना वाहन नंबर , व्हीकल नंबर या डीएल नंबर में से कोई एक फिल करना होगा।
- उसके बाद आपको केपचा कोड फिल करके गेट डिटेल्स पर पर क्लिक करें।
- उसकी बाद आपकी स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा। जहां पर आप अपने ई चालान के बारे मे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपको ‘पे नाउ’ पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा।
- आप पेमेंट करने के लिए जिस भी तरीके का इस्तेमाल करना चाहते है उसका चुनाव करें। जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड
- पेमेंट जमा हो जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा। इसे भी पढे :- पीवीसी आधार कार्ड कैसे बनवाए |
यूपी में ऑनलाइन ई-चालान स्टेटस को कैसे चेक करें
पहला तरीका
- ई चालान का ऑनलाइन स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको https://echallan.parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा।
- साइट ऑन होने के बाद check challan status पर क्लिक करने के बाद डीएल नंबर या व्हीकल नंबर फिल करें।
- अगर आपके वाहन के नाम पर कोई चालान नहीं हैं तो आपकी स्क्रीन पर Not Found का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
- अगर आपके वाहन के नाम पर कोई चालान हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपके चालान के बारे में सभी जानकारी दी गई होगी। अब आप बिना एड्रेस लिखे घर पर मँगवा सकते है कोई भी ऑनलाइन सामान सरकार ने शुरू की डिजिटल एड्रेस कोड सर्विस
दूसरा तरीका
- अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो ऐसे में आप अपने वाहन के ई चालान का स्टेटस जानने के लिए उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस कि वेबसाइट http://traffic.uppolice.gov.in/ पर भी जा सकते है।
- साइट ओपन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर ‘व्यू योर चालान’ का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके शो डिटेल्स पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप अपने वाहन के चालान का स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसे भी जरूर पढ़ो :- राशन कार्ड मे नया नाम कैसे जोड़े |
चालान गलत कटा है तो क्या करें?
अगर ट्रैफिक पुलिस वालों ने किसी भी वजह से रंजिश के चलते आपका चालान गलत काटा हैं। तो ऐसे में आप ट्रैफिक पुलिस सेल से संपर्क करके अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर वे उन्हें आपका पक्ष सही लगता है तो वे आपके चालान को रद्द कर सकते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलता है तो आपके पास कोर्ट में चालान को चैलेंज करने का ऑप्शन रहता है,।