फसलों और बुवाई और ढुलाई के लिए किसानों को ट्रैक्टर की जरूरत होती है। यानि कि कर्षी के लिए टैक्टर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल है। इसलिए अगर आपके पास टैक्टर है तो आपको ट्रैक्टर की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए इंसयोरेंस लेना बेहद ही आवश्यक है। अगर आप इसके बारे मे नहीं जानते है तो लेख को अंत पढ़ें। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि टैक्टर इंसयोरेंस क्या हैं , Tractor Insurance Kya Hai किसान टैक्टर इंसयोरेंस का लाभ कैसे ले सकते हैं। Tractor Insurance Kaise le
.ट्रैक्टर एक काफी महंगा वाहिकल होता हैं जिसके कारण किसानों मे टैक्टर कि सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए एक डर भी रहता है कि कहीं टैक्टर मे किसी प्रकार का नुकसान न हों , अगर टैक्टर को किसी दुर्घटना मे बड़ा नुकसान हो जाता हैं तो तो उसके लिए काफी मोटा खर्च आता है। इसके अलावा अगर आपका टैक्टर चोरी भी हो जाता हैं तो आपको नया टैक्टर खरीदने के लिए फिर से मोटी रकम खर्च करनी होती हैं इन सभी से बचने के लिए टैक्टर इंसयोरेंस काफी मददगार साबित होता हैं।
ट्रैक्टर पर इंश्योरेंस स्कीम Tractor Insurance 2024
मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किसी भी वाहन को खरीदने के बाद उसका उसका व्हीकल इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हैं। अगर कोई भी व्यक्ति व्हीकल इंश्योरेंस नहीं करवाता हैं तो ट्रैफिक उसका चालान काट सकती हैं। जिसके एवज में आपको पेनल्टी जमा करनी होगी। ट्रैक्टर इंश्योरेंस से बहुत से फायदे होते हैं। जिसमे बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।
इंडिया में प्रति वर्ष आठ से दस लाख ट्रैक्टर सेल होते हैं ये सभी ट्रैक्टर किसानों के द्वारा खरीदे जाते हैं जो अलग अलग कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर को खरीदते हैं। टैक्टर खरीदने के बाद ज्यादातर किसान सरकारी कंपनियों से ट्रैक्टर इंश्योरेंस करवाते हैं।
इंडिया में अभी तक ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाने के लिए केवल चार ही सरकारी कंपनियां मौजूद हैं। जो ट्रैक्टर को थर्ड पार्टी और कम्प्रेसिव इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान करती हैं।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में सीपीए और जीएसटी भी शामिल की जाती है। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टर का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही करवाते हैं। जबकि कम्प्रेसिव इंश्योरेंस में ट्रैक्टर के रेट की हिसाब से इंश्योरेंस किया जाता है.
थर्ड पार्टी ट्रैक्टर इंश्योरेंस:
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में ट्रैक्टर मालिक के कानूनी देनदारियों को पूरा करता है। जिसमें ट्रैक्टर के किसी दुर्घटना में होने वाले नुकसान को कवर किया जाता हैं। इसके अलावा अगर अगर ट्रैक्टर दुर्घटना की वजह से टैक्टर मालिक घायल हो जाता है या फिर उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो ये भी इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत आता हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस
कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैक्टर इंश्योरेंस को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसमे दुर्घटना , प्राकृतिक आपदा, आग या चोरी इत्यादि घटनाओं से ट्रैक्टर को होने वाले नुकसान मे कवर मिलता है।
ट्रैक्टर इंश्योरेंस के फायदे
- टैक्टर एक काफी महंगा व्हीकल है जिसकी कीमत पांच लाख से शुरू होकर 25 तीस लाख तक हो सकती हैं। जब कोई वाहन सड़क पर चलता है तो उसके दुर्घटना होने के भी डर रहता है।
- अगर टैक्टर को किसी दुर्घटना मे नुकसान हो जाता है तो उसे सही करवाने के लिए काफी खर्च आता है। अगर टैक्टर काही से चोरी हो जाए तो फिर से नया ट्रैक्टर खरीदने के लिए दोबारा से मोटी रकम खर्च करनी होती है।
- इन सभी समस्याओ से बचने के लिए टैक्टर इंसयोरेंस काफी मददगार है। जिसे करवाने के बाद काफी फायदे होते है। अगर आपके पास टैक्टर इंसयोरेंस नहीं है तो आपको टैक्टर से जुड़ा हुआ हर नुकसान खुद ही झेलना पड़ता है।
ट्रैक्टर इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होता है?
- ट्रैक्टर दुर्घटना की स्थिति में
- ट्रैक्टर चोरी हो जाने की स्थिति में
- बाढ़, आग , भूकंप, सुनामी, भूस्खलन ,प्राकृतिक आपदा टैक्टर के नुकसान होने की स्थिति में
- ट्रैक्टर चालक ड्राइविंग के दौरान चोटिल हो जाने की स्थिति में
- आतंकी हमले, पथराव, उपद्रव या किसी दंगे मे ट्रैक्टर के नुकसान होने की स्थिति में
घर बैठे कैसे ट्रैक्टर इंश्योरेंस का क्लेम करने का विकल्प
ट्रैक्टर इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आप इंश्योरेंस का कवर लेने के पात्र है तो आप इसके लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लेम की रिक्वेस्ट भेज सकते है। क्लेम को आप दो प्रकार से कर सकते है,पहला कैशलेस क्लेम , दूसरा रिम्बर्समेंट क्लेम
कैशलेस क्लेम तभी किया जा सकता है जब टैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टैक्टर को नेटवर्क के गैरेज में भी ही रिपेयर कराया जाता है, जबकि रिम्बर्समेंट क्लेम मे आप ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद किसी भी भी नॉन-नेटवर्क गैरेज में रिपेयर करवा सकते है। इसके बिल को कंपनी के द्वारा जमा किया जाता है।
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ट्रैक्टर इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं
ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है। जिसे कोई भी ऑनलाइन जाकर आसानी से कर सकता है। ऑनलाइन ट्रैक्टर का इंश्योरेंस करने के लिए आपको कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
होम लोन इंसयोरेंस क्या है ? होम लोन इंसयोरेंस कैसे ले?
यहा पर आप अपनी पसंद का इंसयोरेंस प्लान चुनकर उसमे ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, लोकेशन , टैक्टर मालिक से जुड़े हुए सभी दस्तावेजों से जुड़ी हुई जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इस प्रकार आप टैक्टर का इंसयोरेंस कर सकते है।
इंश्योरेंस के लिए 5 निजी कंपनियां (5 Private Companies For Insurance)
- इफको टोकिया,
- एचडीएफसी,
- आईसीआईसीआई,
- मैग्मा
- एसबीआई जनरल इंश्योरेंस