सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाए लांच करती रहती है। ताकि देश के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। ऐसे मे विकलांग लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने अब दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है।
जिसके तहत विकलांग लोगों को सरकर की और से प्रति माह एक हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी । अगर आप भी इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को पूरा पढे इस लेख मे हम आपको बताने वाले है की दिव्यांग पेंशन योजना क्या है। विकलांग व्यक्ति योजना का लाभ कैसे ले सकते है।
योजना का विवरण
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
विभाग | सामाजिक कल्याण विभाग |
उद्देश्य | विकलांग व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx |
दिव्यांग पेंशन योजना uttar pradesh viklang pension yojana 2024
दिव्यांग पेंशन की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। इस योजना के तहत सरकार उन लोगों को पेंशन प्रदान करेगी जो किसी दुर्घटना की वजह से अपने शरीर को कोई अंग खो चुके है। इसके अलावा उन लोगों को भी पेंशन दी जाएगी जो जन्मजात से विकलांग है। ताकि ऐसे लोग जिन्हे कमाने मे परेशानी होती है वो अपना खर्च आसानी से चला सके।
पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को एक हजार रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
पेंशन का लाभ केवल उन्ही लोगों को मिलेगा। जिनकी विकलांगता 40% से ज्यादा है। पेंशन लेने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। यही लाभार्थी का नाम बीपीएल लिस्ट मे भी होना चाहिए। जो भी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है वो सामाजिक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है।
योजना का उदेश्य
अगर कोई विकलांग व्यक्ति बेरोजगार है तो ऐसे मे उस अपने छोटे छोटे कार्य को करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहना होता है। ऐसे लोगों को छोटे छोटे कामों को करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर न रहना पड़े। तो उसके लिए सरकार ने दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिससे वे वो अपना खर्चा खुद उठा सकेंगें। सरकारी नौकरी मे भी विकलांगो के लिए अलग से सीट रिजर्व होती है। जिसे विकलांग अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्राप्त कर सकते है। इसे भी पढे : वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकरी प्राप्त करने के लिए क्लिक करे
यूपी विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा।
- यूपी विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के उन विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा। जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए ।
- इस योजना का लाभ केवल उन विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा। जिनकी विकलांगता 40% से ज्यादा है। अगर किसी व्यक्ति की विकलांगता 40% से कम है। तो उन्हे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर किसी विकलांग व्यक्ति के पास पहले से रोजगार है। तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- अगर कोई विकलांग व्यक्ति पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- सरकारी नौकरी करने वाले विकलांग लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसे भी जरूर पढे :- विधवा पेंशन योजना क्या है |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र की विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
- दिव्यांग पेंशन योजना मे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको सामाजिक कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/ को ओपन करना होगा
- साइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- दिव्यांग पेंशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करे के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपकी स्क्रीन पर अगला पेज ओपन होगा। जहा पर आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा।
- इस फार्म मे आपको आवेदक से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद आवेदक से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करे।
- सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको नीचे दिए सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप अपना आवेदन पूरा कर सकते है।