बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने राज्य के बुजुर्ग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदन करने के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की है। जिसके माध्यम से बिहार राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को राज्य सरकार पेंशन के तौर पर आर्थिक मदद करेगी। ताकि वे अपना खर्च आसानी से चला सके।
इस लेख मे हम आपको इसी योजना के बारे मे विस्तार से जानकर प्रदान करने वाले है। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना क्या है। Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana Kya Hai बिहार के बूढ़े नागरिकों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा।
योजना का विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी |
कब शुरू की गयी | 1 अप्रैल 2019 |
लाभार्थी | बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन |
विभाग | बिहार समाज कल्याण विभाग |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sspmis.in/ |
हमारी देश की सबसे ज्यादा आबादी गरीब और मध्यम वर्ग के अंतर्गत आती है। जब तक इनके हाथ पेर चलते है। तब तक तो ये अपना जीवन कुछ कुछ छोटे छोटे काम को करके गुजार लेते है। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है।
जब ये वृद्धावस्था ने प्रवेश कर जाते है तो ये दूसरों पर निर्भर हो जाते है। जिन व्यक्तियों की संतान अच्छी होती है ऐसे लोगों को तो कोई परेशानी नहीं होती है लेकिन जिन व्यक्तियों की संतान अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है।
ऐसे माता पिता को वृद्धावस्था के बाद अपना जीवन गुजारने के लिए खर्च नहीं मिल पाता है जिसके कारण उन्हे भूखे रहकर भी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। बिहार की राज्य सरकार ने ऐसे लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है।
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2025
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2019 मे की थी। इस योजना का उदेश्य राज्य के उन 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीबों की आर्थिक मदद करना है।
- जो अपने परिवार का खर्च चलाने मे असमर्थ है। इस योजना को शुरू करने के साथ ही नीतीश कुमार ने राज्य के पत्रकारों के लिए पत्रकार सम्मान पेंशन योजना भी शुरू की है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना को राज्य के ज्यादा से ज्यादा गरीब नागरिक तक पहुचाने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा इसे कंट्रोल किया जायेगा। इस योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु वाले महिला और पुरुष दोनों को ही मिलेगा।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से 79 वर्ष की आयु तक के लाभार्थियों के लिए बिहार सरकार की और से 400 रूपये की पेंशन प्रति माह दी जायेगी। जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजनों को 500 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जायेगी।
बिहार के लाभार्थी जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते है, - वे बिहार की Social Security Pension Management की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करके हर महीने इस योजना का लाभ ले सकते है।
बिहार के वृद्धजनों को सम्मानित जीवन देने के उद्देश्य से नीतीश सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना प्रारम्भ की है। जिसके तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वृद्धजनों को ताउम्र पेंशन दी जा रही है।
— Janata Dal (United) (@Jduonline) September 6, 2020
नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास pic.twitter.com/E07VcUfXJd
बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ( Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana ) का लाभ बिहार के 60 वर्ष से अधिक आयु के उन सभी गरीब बुजुर्ग लोगों को मिलेगी जिन्हे बुढ़ापे मे अपना खर्च चलाने मे परेशानी होती है।
- इस योजना के तहत लाभार्थियों को 400 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद पेंशन के तौर पर दी जायेगी।
लाभार्थियों को इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर मरने तक मिलता रहेगा। - जिस परिवार के घर का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है वे उन परिवार के बुजुर्गों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- इस योजना के तहत मिलने वाली पेशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट मे ट्रांसफ़र की जायेगी। इसलिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- बिहार सरकार ने इससे पहले भी राज्य के विधवा महिलाओ को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की हुई है।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना मे आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- इस योजना का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी ही ले सकते है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदन के लिए लाभार्थी का आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पहचान पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
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मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे?
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना मे आवेदन करने के लिए लाभार्थी Department Of Social Welfare Government of Bihar की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज पओपन होगा यहा पर आपको आवेदन लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर फिल करके वेरीफाई करना होगा।
- जिसके लिए आपको फार्म मे पूछी जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी फिल करनी होगी। जैसे कि आधार अनुसार जिले का चयन ,ब्लॉक योजना ,मतदाता संख्या ,नाम मतदाता के अनुसार ,आधार के अनुसार नाम ,और जन्मतिथि इत्यादि।
- सभी जानकारी फिल करने के बाद नीचे दिए गए वेलिडेट आधार के बटन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जबकि आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए proceed के बटन पर क्लिक करे।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन फार्म दिखाई देगा। जिस पर आपको फार्म मे पूछी जाने वाली सभी प्रकार की जानकारी फिल करनी होगी।
- सभी जानकारी फिल करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करे।
- सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रेजिस्ट्रेशन पूर्ण माना जायेगा।
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वृद्धजन पेंशन योजना में बेनेफिशरी स्टेटस कैसे देखे ?
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना मे आवेदन करने के बाद लाभार्थी को अपना स्टेटस देखने के लिए सबसे पहले आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- साइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर बेनीफिशियरी स्टेटस के ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जहा पर अपकओ सलेक्ट टाइप का ऑप्शन सलेक्ट करके बेनीफिशियरी आईडी फिल करनी होगी। उसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार कोई भी आवेदक अपना स्टेटस देख सकता है।