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झारखंड मे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा देश के किसी राज्य के द्वारा पहली बार यूनिवर्सल योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के सरकारी कर्मचारियों और टेक्स जमा करने वाले लोगों के परिवार के छोड़कर राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।

अगर आप झारखंड के निवासी है तो आपको इस योजना के बारे मे जरूर जानना चाहिए। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि यूनिवर्सल पेंशन योजना क्या है । झारखंड के लोगों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा।

योजना का विवरण

योजना का नामयूनिवर्सल पेंशन योजना
लागू करने वाला राज्यझारखंड
किसके द्वारा शुरू की गईमुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
योजना कब शुरू हुई 2021
योजना मंत्रालय महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
योजना के लाभार्थीराज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वर्ध लोग

Jharkhand Universal Pension Yojana 2024

यूनिवर्सल पेंशन योजना ( Universal Pension Yojana ) की शुरुआत झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के 20 वे स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर की है। इस योजना को सरल बनाने के लिए झारखंड सरकार ने सो करोड़ रुपये का बजट भी जारी किया है।

झारखंड राज्य सरकर ने राज्य से जुड़ी हुई सभी प्रकार की सामाजिक योजना को सरल करके उनकी जगह ”यूनिवर्सल पेंशन योजना” के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के द्वारा एपीएल और बीपीएल कार्ड की मान्यता को समाप्त कर दिया है।
जिसके कारण अब राज्य के वे सभी लोग लाभ प्राप्त कर सकते है जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी न हो , और न ही वे टैक्स जमा करते हो।

यानि कि इस योजना के तहत राज्य के गरीब, निःशक्त और निराश्रितों, विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं पेंशन का लाभ ले सकती है।

महिला, बाल विकास मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुरू होने के बाद पेंशन के 10 से 12 लाख आवेदन नए आ सकते है। लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकर सभी पेंशनधारकों को पेंशन जारी करेगा।

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यूनिवर्सल पेंशन योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत राज्य के गरीब, नि:शक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है।
  • राज्य के जो लोग आयकर विभाग मे अपने काम का टेक्स जमा करते है वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
  • एक अनुमान के मुताबिक राज्य मे तकरीबन दो मिलियन से अधिक लोग ऐसे है जो विकलांग , है विधवा महिला है या फिर वरिष्ट नागरिक जिन्हे सच मे पेंशन की जरूरत है। मुख्यमंत्री
  • हेमंत चाहते हैं कि राज्य के इस प्रकार के सभी नागरिकों को वित्तीय मदद मिले ताकि अपने घर का खर्च आसानी से चला सके।

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योजना के लाभार्थी

  • Universal Pension Yojana के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी आयु से संबंधित दस्तावेज दिखने होंगे
  • राज्य के कर दाता इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते।
  • इस योजना के तहत राज्य के एड्स पीड़ित भी आवेदन कर सकते है जिसके लिए उन्हे एड्स प्रमाणित करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र की जरूरत होगी.

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यूनिवर्सल पेंशन योजना मे आवेदन कैसे करे

यूनिवर्सल पेंशन योजना ( Universal Pension Yojana ) के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी को अपने क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी (CO) के द्वारा आवेदन करना होगा।

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