देश मे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ज्यादातर सुविधाये ऑनलाइन होती जा रही है। इसलिए दिल्ली सरकार ने भी अपने राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओ और सेवाओ का लाभ देने के लिए दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है।
इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक सभी जरूरी दस्तावेजों को जैसे की जाति प्रमाण पत्र , ये प्रमाण पत्र , मूल निवास , पेंशन कार्ड इत्यादि को आसानी से बनवा सकते है। जिसके कारण अब उन्हे इस प्रकार के दस्तावेजों को बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों और तहसीलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।
इस लेख मे हम आपको दिल्ली सरकार के इसी पोर्टल के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है। अगर आप दिल्ली के निवासी है तो इस लेख को पूरा पढे।
यदि आप पूर्ण रूप से दिल्ली के निवासी है और दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के बारें मे नहीं जानते है इसलिए इस लेख को पूरा पढ़कर इसके बारे मे जान ले। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है की दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल क्या है। Delhi e-district Portal Kya Hai
Delhi e-district Portal Registration 2024
अगर आप देश के किसी भी राज्य के निवासी है, तो उस राज्य के अनुसार कुछ ऐसे दस्तावेज होते है। जो उन्हे अपने राज्य के अनुसार बनवाने होते है। जिनके जरूरत उन्हे समय समय पर होती रहती है, फिर चाहे उन्हे स्कूल कॉलेज मे दाखिला लेना हो, या सरकार की किसी योजना का लाभ लेना हो या किसी सरकारी नौकरी मे जाना हो।
ऐसे मे अगर आप भी इन दस्तावेजों को बनवाना चाहते है जैसे कि जाति प्रमाण पत्र , ये प्रमाण पत्र , मूल निवास , पेंशन कार्ड इत्यादि दस्तावेजों को बनवाना चाहते है, तो दिल्ली सरकार के e-district Online Portal पर जाकर आवेदन कर सकते है। उसके बार केंद्र और दिल्ली सरकार की और से शुरू की गई योजनाओ का लाभ ले सकते है।
इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकार राज्य के गरीब नागरिकों को अलग अलग प्रकार की योजनाओ के का लाभ दी रही है जैसे की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, विकलांगता पेंशन योजना
अगर आप भी इन योजनाओ के आवेदन की शर्तों को पूरा करते है तो इस पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है।
दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल फायदे
- Delhi e-district Portal ऑनलाइन पोर्टल का लाभ दिल्ली मे रहने वाले सभी नागरिक ले सकते है|
- अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज है तो आप इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली सरकारी की और से चलाई जा रही अलग अलग प्रकार की योजनाओ का लाभ ले सकते है।
- इस पोर्टल के शुरू होने से अब दस्तावेज बनवाने मे होने वाली धांधली पर भी रोक लगेगी जिससे लोगों के काफी पैसों की बचत होगी।
- e-district ऑनलाइन पोर्टल के शुरू होने से सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता आएगा जिसके कारण भ्रष्टाचार मे काफी आयेगी।
- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के नागरिक अपने सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं।
- दिल्ली के नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से तहसील मे बनाए जाने वाले सभी दस्तावेजो को बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है जैसे की जन्म प्रमाणपत्र,जाति प्रमाण पत्र,विवाह पंजीकरण
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दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मिलने वाली सेवाएं
- समाजिक कल्याण विभाग (Department Of Social Welfare)
- टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (Tata Power – DDL )
- महिला और बाल विकास विभाग (Women & Child Development Department)
- बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BSES Rajdhaani Power Ltd.)
- एससी / एसटी कल्याण विभाग (Department Of Welfare Of Sc/St )
- (उच्च शिक्षा) Higher Education
- खाद्य एवं आपूर्ति वितरण विभाग (Department Of Food & Supply)
- राजस्व विभाग (The Department Of Revenue )
- श्रम विभाग (Labour Department)
- बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BSES Yamuna Power Ltd. )
- दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board)
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Delhi E-District पर आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
- नाबालिग के दस्तावेजों के आवेदन करने के लिए माता पिता के पहचान पत्र
- आवेदक ( चाहे कोई भी हो ) का आधार कार्ड
- आवेदक का पैन कार्ड ( 18 वर्ष से अधिक हो तो )
- आवेदक का फोटो के साथ राशन कार्ड
- आवेदक का वोटर आई कार्ड ( 18 वर्ष से अधिक हो तो )
- आवेदक के घर का बिजली बिल , पानी बिल
- आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस ( 18 वर्ष से अधिक हो तो )
- अगर किसी नाबालिग की आयु 5 वर्ष या इससे भी कम है तो स्कूल के प्रधानाचार्य (लेटर हेड पर) द्वारा लिखा अप्रूवल लेटर
- 5 वर्ष या इससे भी कम आयु वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
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दिल्ली e-district पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे करे?
- दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली की ऑफिसयल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर Citizen Registration Form का ऑप्शन ओपन होगा जिसमे आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट का टाइप चुनना होगा आपके पास आधार कार्ड और पहचान पत्र मे से जो भी डॉक्यूमेंट पहले से मौजूद है उसे सेलेक्ट करके नीचे के बॉक्स मे उसका नंबर फिल करे और केपचा कोड भरने के बाद आगे बढ़े।
- अब आपके सामने एक नए पेज पर एक फार्म ओपन होगा जिसमे आपको आवेदक से जुड़ी अलग अलग प्रकार की जानकारी फिल करनी है जैसे की आवेदक का नाम ,पिता का नाम , डेट ऑफ़ बर्थ। मोबाईल नंबर इत्यादि
- जानकारी फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज जायेगा इसे कोड को फिल करके Continue to Register के बटन पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना है।
- पूरे फार्म को सबमिट करने के बाद आपके सामने फिर से रजिस्ट्रेशन एकनोलेजमेन्ट की रसीद दिखाई देगी।
- इस रसीद मे आवेदक का यूजरनेम फार्म सबमिट डेट , डेट ऑफ बर्थ , जेंडर , ईमेल आईडी की जानकारी दिखाई देगी | जिसे आप पीडीएफ फॉर्मेट मे डाउनलोड कर सकते है या इसकी प्रिन्ट कॉपी निकाल सकते है।
- इस प्रकार आप इस पोर्टल पर अपना आवेदक कर सकते है।
- आवेदन करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी और पासवर्ड भी भेज दिया जाता है जिससे आप अपने रजिस्ट्रेशन को कभी भी ट्रेस कर सकते है।
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दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन कैसे करे?
- Delhi e-district Online Portal पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर ‘Registerd Users Login’ का ऑप्शन दिखाई देगा । जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको “Citizen Login Form’ दिखाई देगा।
- इस फार्म को आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिंन करना है ( जो आवेदन के समय आपके मोबाइल नंबर पर आया था।
- इस प्रकार आप दिल्ली सरकार के इस पोर्टल पर आसानी से लॉगिन कर सकेंगे।
सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे करे
- Delhi e-district Portal पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- पोर्टल ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आप जिस भी सर्टिफिकेट का आवेदन करना चाहते है तो उसका चयन करे।
- सर्टिफिकेट का चयन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदक फार्म ओपन हो जायेगा।
- इस फार्म को आपको आवेदक से जुड़े सभी जानकारी फिल करनी है और सबमिट के के बटन पर क्लिक कर देना है।
- इस प्रकार आप अपने जरूरत के अनुसार किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते है।
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सर्टिफिकेट डाउनलोड/प्रिंट कैसे करे
- अगर आप किसी भी सर्टिफिकेट का आवेदन कर चुके है तो अब उसे निकालना भी उतना ही आसान है।
- सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपज की स्क्रीन पर प्रिन्ट डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नए पेज पर एक बॉक्स ओपन होगा जिसमे मे आपको अपना डिपार्टमेंट, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इत्यादि डीटेल फिल करने के बाद कन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- डीटेल फिल करने के बाद आपके सामने आपका आवेदन किया हुआ सर्टिफिकेट ओपन हो जायेगा जिसे आप डाउनलोड या प्रिन्ट कर सकते है।
- इसके पश्चात आपके सामने सर्टिफिकेट खुलकर आ जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं।
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एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कैसे करे
- दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल से एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा
- यंहा पर आपको अलग अलग केटेगरी के फार्म दिखाई देगा आपको अपनी जरूरत के अनुसार फार्म को डाउनलोड कर सकते है।
ई राशन कार्ड डाउनलोड एवं प्रिंट कैसे करे
- दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से ई राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर डाउनलोड एंड प्रिंट ई राशन कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आपके सामने फिर से नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको आवेदक के परिवार से जुड़ी निम्नलिखित जानकारी फिल करनी है।
- राशन कार्ड नंबर
- नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली
- आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ फैमिली
- ईयर ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ फैमिली
- मोबाइल नंबर
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इन सभी जानकारी को फिल करने के बाद आपको नीचे दिए गए कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद स्क्रीन पर आपका राशन कार्ड खुल जायेगा जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार पीडीएफ फॉर्मेट या प्रिन्ट आउट के फॉर्मेट मे डाउनलोड कर सकते है।
मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे करे
- दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मेरिज रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली की ऑफिसियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- आपके सामने नए पेज पर फिर से एक बॉक्स ओपन होगा जिसमे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद आपको आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको स्क्रीन अपर मेरिज रजिस्ट्रेशन फार्म दिखाई देगा इस फार्म मे आपको आवेदक से जुड़ी कुछ जानकारी फिल करनी होगी जैसे की आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर
- सभी जानकारी फिल करने के बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करके नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार कोई भी आवेदक अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन का सकते है।
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इन सब के अलावा भी आप ई डिस्ट्रिक्ट ऑनलाइन पोर्टल से सुविधाओ का लाभ ले सकते है। आप जिस भी सुविधा का लाभ लेना चाहते है उस पर क्लिक करके अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके उस फार्म अंत तक कन्टिन्यू फॉलो कर
- सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करे ?
- यूआइडीएआइ सेंटर लोकेट कैसे करे
- डिपार्टमेंटल लोगिन करने की प्रक्रिया
- मोबाइल सहायक लोगिन कैसे करे
- नोटिस सर्च कैसे करे
- रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित जानकारी कैसे देखे
- ग्रीवेंस के लिए डीएम से मिलने का अपॉइंटमेंट कैसे ले
- स्टेटस ट्रैकिंग ऑफ रिकवरी कैसे करे
- दर्ज शिकायत की स्थिति कैसे देखे ?
- दिल्ली ई डिस्टिक पोर्टल पर सेवाओं की सूची कैसे देखे
- अपनी सब डिवीजन लोकेट कैसे करे
दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन नंबर
फोन नम्बर – 011-23935730, 31, 32, 33, 34
ईमेल- edistrictgrievance@gmail.com