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इंसानो के जीवन मे समय के साथ घटनाए घटती रहती है। जिसके कारण उन्हे काफी समस्याओ का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार ये घटनाए ऐसी हो जाती है जिसके कारण उनसे निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के लिए एक ऐसी योजना की शुरुआत की है।

जिसकी मदद से सरकार उन सभी किसानों की मदद करेगी जो किसी दुर्घटना का शिकार हुए है। ऐसे परिवारों को उत्तर प्रदेश की और से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है तो आप इस लेख को जरूर पढे इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है। किसानों को इस योजना से किस प्रकार लाभ मिलेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा से लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।

योजना का विवरण

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
किसके द्वारा घोषित की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा
घोषणा की तिथि 21 जनवरी 2020
मृत्यु के दौरान मुआवजा 5 लाख रूपये
विकलांग में आर्थिक सहायता 2 से 3 लाख रूपये
योजना का उद्देश्य राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना
लाभार्थी उत्तर प्रदेश के किसान
पंजीकरण ऑनलाइन

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा की गई जिसका उदेश्य हमेशा को राज्य के किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। 21 जनवरी 2020 को लखनऊ केबिनेट की बैठक मे इस योजना को मंजूरी मिल गई थी। इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ राज्य के किसानों तक पँहुचे इसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारियों की है।

इस योजना का लाभ केवल उन्ही किसानों को मिल पाएगा जिनके साथ 14 सितंबर 2019 के बाद ही किसी प्रकार की कोई घटना हुई हो। सरकर के आंकड़ों के अनुसार इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेसग के लगभग दो करोड़ किसानों को मिलेगा।

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सरकार किसानों को पाँच लाख रुपये तक का सुरक्षा कवर प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का उद्देश्य

इस योजना का उदेश्य उन किसानों को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। जो पैसों की कमी के चलते किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते है। या फिर किसी दुर्घटना की वजह से पैसों की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन बाद मे उनके परिवार को जीविका चलाने मे परेशानी होती है। तो ऐसे मे समय मे राज्य सरकार की और से इन परिवारों को आर्थिक सुरक्षा कवर प्रदान किया जाता है।

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योजना का लाभ किन किन दुर्घटनाओ मे मिलेगा

आग लगनेझील मे डूबने
आकाश से बिजली गिरनेतालाब मे डूबने
करंट लगनेपोखर मे डूबने
जानवर के काटने,कुएं में डूबने से
मारने व आक्रमण सेहवाई यात्रा दुर्घटना
आतंकवादी हमला ,सड़क दुर्घटना
समुद्र मे डूबनेआंधी-तूफान
जीव-जंतुवृक्ष से गिरने
सीवर चैंबर में गिरनादबने व मकान गिरने
नदी मे डूबनेमारपीट

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मे मिलने वाली धनराशि

  • दोनों हाथ और दोनों पैर क्षति होने पर 5 लाखरुपये की वित्तीय सहायता
  • एक हाथ और एक पैर के क्षति होने पर 5 लाखरुपये की वित्तीय सहायता
  • एक पेर , एक हाथ के विकलांग होने पर 2 से 3 लाख रुपये की वित्तीय सहायता
  • दुर्घटना में मृत्यु होम पर परिवार को 5 लाखरुपये की वित्तीय सहायता
  • अगर किसी लाभार्थी को 25% से अधिक और 50 फीसदी से कम विकलांगता है तो ऐसी स्तिथि मे 1 से 2 लाख रुपये की वित्तीय मदद
  • दुर्घटना की वजह से अगर किसी की आँखों की रोशनी चली जाती है तो 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

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Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Scheme के लाभार्थी

  • इस योजना के लाभ केवल उन्ही किसानों को मिल सकेगा जो उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है।
  • इस योजना का लाभ केवल वही किसान ले सकते है जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है।
    जिन किसानों के पास खुद की जमीन नहीं वे दूसरों की जमीन पर खेती करते है लेकिन वे उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी है तो सरकार ऐसे किसानों को भी योजना का लाभ देगी।
    योजना के तहत आवेदन करने के बाद यदि किसी किसान की ऊपर दिए कारणों से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को योजना के सुरक्षा कवर के तहत सुरक्षा कवर प्रदान किया जायेगा।

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • लाभार्थी किसान का आधार कार्ड , पहचान पत्र
  • किसान का आयु का प्रमाण और निवास का प्रमाण
  • लाभार्थी किसान का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • किसान के बैंक पासबुक की कॉपी
  • लाभार्थी किसान मोबाइल नंबर
  • किसान के उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र
  • अगर किसान किसी अंग से विकलांग है तो उसका मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • अगर लाभार्थी किसान दूसरों की जमीन पर खेती करता है तो उसका कोई एक प्रमाण पत्र
  • जिस जमीन पर खेती की जाती है उस जमीन की खतौनी की कॉपी

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मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना मे आवेदन कैसे करे

  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना मे आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्म डाउनलोड करके इसका प्रिन्ट निकलवाना होगा।
  • फार्म का प्रिन्ट आउट निकल जाने के बाद अब इसमे पूछी जाने वाले लाभार्थी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी फिल करनी होगी। जैसे कि लाभार्थी किसान का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पता, दिनांक, थाना, तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण इत्यादि
  • फार्म मे सभी जानकारी फिल करने के बाद इसके साथ लाभार्थी से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेजों को अटैच करे।
  • अब इस फार्म को तहसील मे जमा करे।
  • इस फार्म मे आपको कम से कम डेढ़ माह की अवधि के अंदर ही जमा करने होंगे। लेकिन अगर आप किसी कारणवश एक महीने तक आवेदन करने मे लेट हो जाते है तो आप ऐसी स्तिथि मे जिलाधिकारी से संपर्क करके आप अपनी आवेदन तिथि लगभग ढाई महीने तक को बढ़वा सकते है।

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