राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना Rastriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी| ये योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी। आज के इस लेख में हम आपको इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे।
Rastriya Parivarik Labh Yojana 2024
Rastriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी। ये योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी। जिनके मुखिया की मौत हो गई है। इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके परिवार के मुखिया और कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है। ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत 30,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है।
योजना से संबंधित आधिकारिक विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
आरंभकर्ता | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री |
लाभार्थी | मुखियाहीन गरीब परिवार |
योजना विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाईट | Parivarik Labh Yojana |
पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मापदंड
- आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो।
- ऐसे परिवार जिनके मुखिया की उम्र 18 से 60 के बीच थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है| ऐसे परिवार आवेदन कर सकते है।
- इसका लाभ BPL परिवारों को मिलेगा।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवार की वार्षिक आय 56 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की आयु के सत्यापन के लिए कोई भी सत्यापित दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक अकाउंट
- मोबाईल नंबर
इसे भी जरूर पढे :- कन्या सुमंगला योजना क्या है |
Rastriya Parivarik Labh Yojana के फायदे
- इससे उन परिवारों को आर्थिक रूप से थोड़ी मदद मिल जाएगी जिनके कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है।
- इससे इन परिवारों की मुश्किल समय में धन की जरूरत पूरी हो सकेगी।
- इस आर्थिक सहायता से ऐसे परिवार अपने लिए कमाई का नया साधन तलाश सकते है।
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य केवल इतना है कि उन परिवारों को जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है। उन्हें मुश्किल वक्त को काटने के लिए थोड़े साधन मिल जाएंगे। इसके अलावा जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा व्यापार आरंभ कर सकता है| ऐसे लोगों के लिए ये राशि फंड का काम कर सकती है।
इसे भी पढे : – अभ्युदय योजना क्या है ?
योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश
- इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद केवल बैंक अकाउंट में ही दी जाती है| इसीलिए उस परिवार के मृत मुखिया का बैंक में खाता जरूर होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं हो।
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल, नगर या ग्राम पंचायत या तहसील द्वारा सत्यापित होनी चाहिए।
इसे भी जरूर पढे :- विधवा पेंशन योजना क्या है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- पहले आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं।
- यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प को चुनें।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी के लिए विकल्प मिलेंगे।
- उनमें से किसी भी एक को चुनें और उसका विवरण दें।
- उसके बाद आपको आपका आवेदन पत्र आपके स्क्रीन अपर दिखेगा।
इसे भी पढे : – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है ?
Parivarik Labh Yojana के लिए अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगाएं?
- पहले आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं।
- यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प को चुनें।
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी के लिए विकल्प मिलेंगे।
- उनमें से किसी भी एक को चुनें और उसका विवरण दें।
- उसके बाद आपको आपका आवेदन पत्र आपके स्क्रीन अपर दिखेगा।
जिले के अनुसार लाभार्थियों का विवरण देखने की प्रक्रिया
स्टेप 1:- जिले के अनुसार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
स्टेप 2 :- वेबसाईट ओपन होने के बाद आपको साइट के होमपेज पर जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करे।
स्टेप 3 :- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की लिस्ट ओपन हो जायेगी आपको अपने क्षेत्र के जिले के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 4 :- अपने क्षेत्र के अनुसार जिले के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उस जिले की सभी तहसील की लिस्ट ओपन हो जायेगी। आपको अपने क्षेत्र की तहसील पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 5 : तहसील पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की लिस्ट दिखाई देगी। आपके अपने क्षेत्र के ब्लॉक का चुनाव करके उस पर क्लिक करना है।
स्टेप 6 : अब ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चुनाव करना होगा जैसे ही आप अपनी पंचायत का चुनाव करके उस पर क्लिक करोगे। आपके सामने जनपद के सभी लाभार्थियों की लिस्ट आयेगी।
इस लेख में आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है, फिर अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल है, तो ऐसी स्थिति के लिए यू पी सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया है।
इसे भी जरूर पढे :- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना
हेल्पलाइन नंबर
1800 4190001
योजना से जुड़ी पीडीएफ फाइले
ये लेख यहीं समाप्त होता है।अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें।