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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (rashtriya parivarik labh yojana ) उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी| ये योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी| आज के इस लेख में हम आपको इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे|

पारिवारिक लाभ योजना 2024

Rashtriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी| ये योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी।

जिनके मुखिया की मौत हो गई है| इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके परिवार के मुखिया और कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है| ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत 30,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है|

उ. प्र. सरकार की एक और जनकल्याणकारी योजना के बारे में जाने

योजना से संबंधित आधिकारिक विवरण 

योजना का नाम  राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 
आरंभकर्ता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 
लाभार्थी मुखियाहीन गरीब परिवार 
योजना विभाग समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश 
आधिकारिक वेबसाईट Rashtriya Parivarik Labh Yojana

पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मापदंड 

  • आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो |
  • ऐसे परिवार जिनके मुखिया की उम्र 18 से 60 के बीच थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है| ऐसे परिवार आवेदन कर सकते है|
  • इसका लाभ BPL परिवारों को मिलेगा|
  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवार की वार्षिक आय 56 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|
  • ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए| 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ 

  • आधार कार्ड 
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र 
  • पहचान पत्र 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • परिवार के मुखिया की आयु के सत्यापन के लिए कोई भी सत्यापित दस्तावेज़ 
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 
  • बैंक अकाउंट 
  • मोबाईल नंबर 

Rashtriya Parivarik Labh Yojana के फायदे 

  • इससे उन  परिवारों को आर्थिक रूप से थोड़ी मदद मिल जाएगी जिनके कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है|
  • इससे इन परिवारों की मुश्किल समय में धन की जरूरत पूरी हो सकेगी|
  • इस आर्थिक सहायता से ऐसे परिवार अपने लिए कमाई का नया साधन तलाश सकते है|

पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य 

इस योजना का उद्देश्य केवल इतना है कि उन परिवारों को जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है| उन्हें मुश्किल वक्त को काटने के लिए थोड़े साधन मिल जाएंगे| इसके अलावा जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा व्यापार आरंभ कर सकता है| ऐसे लोगों के लिए ये राशि फंड का काम कर सकती है| 

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योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश 

  • इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद केवल बैंक अकाउंट में ही दी जाती है| इसीलिए उस परिवार के मृत मुखिया का बैंक में खाता जरूर होना चाहिए|
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होगा|
  • सहकारी बैंक का खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं हो
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल, नगर या ग्राम पंचायत या तहसील द्वारा सत्यापित होनी चाहिए|

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं|
  • इसके होम पेज पर नया पंजीकरण के विकल्प को चुनें|
  • इसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जाएगा|
  • अब इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें|
  • अब इस फॉर्म को सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ अपलोड करके सबमिट कर दें| 
  • इस तरह आसानी से आपका पंजीकरण हो जाएगा|

पारिवारिक लाभ योजना के लिए अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगाएं?

  • पहले आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं |
  • यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प को चुनें|
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी के लिए विकल्प मिलेंगे|
  • उनमें से किसी भी एक को चुनें और उसका विवरण दें|
  • उसके बाद आपको आपका आवेदन पत्र आपके स्क्रीन अपर दिखेगा|

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इस लेख में आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है| फिर अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल है| तो ऐसी स्थिति के लिए यू पी सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया है।

हेल्पलाइन नंबर 

1800 4190001

ये लेख यहीं समाप्त होता है| अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें| अगर किसी भी प्रकार का कोई भी विचार या सुझाव है तो नीचे कमेंट करें| 

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