राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (rashtriya parivarik labh yojana ) उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की थी| ये योजना गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई थी| आज के इस लेख में हम आपको इससे संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे|
पारिवारिक लाभ योजना 2024
Rashtriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू की थी| ये योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई थी।
जिनके मुखिया की मौत हो गई है| इस योजना के अंतर्गत उन परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिनके परिवार के मुखिया और कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है| ऐसे परिवारों को इस योजना के तहत 30,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है|
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योजना से संबंधित आधिकारिक विवरण
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
आरंभकर्ता | उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री |
लाभार्थी | मुखियाहीन गरीब परिवार |
योजना विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
आधिकारिक वेबसाईट | Rashtriya Parivarik Labh Yojana |
पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता मापदंड
- आवेदन करने वाले उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी हो |
- ऐसे परिवार जिनके मुखिया की उम्र 18 से 60 के बीच थी और उसकी मृत्यु हो चुकी है| ऐसे परिवार आवेदन कर सकते है|
- इसका लाभ BPL परिवारों को मिलेगा|
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए शहरी क्षेत्र में रह रहे परिवार की वार्षिक आय 56 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए|
- ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों की वार्षिक आय 46 हजार से अधिक नहीं होनी चाहिए|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- परिवार के मुखिया की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया की आयु के सत्यापन के लिए कोई भी सत्यापित दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- बैंक अकाउंट
- मोबाईल नंबर
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के फायदे
- इससे उन परिवारों को आर्थिक रूप से थोड़ी मदद मिल जाएगी जिनके कमाने वाले शख्स की मौत हो चुकी है|
- इससे इन परिवारों की मुश्किल समय में धन की जरूरत पूरी हो सकेगी|
- इस आर्थिक सहायता से ऐसे परिवार अपने लिए कमाई का नया साधन तलाश सकते है|
पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य केवल इतना है कि उन परिवारों को जिनके मुखिया की मृत्यु हो चुकी है| उन्हें मुश्किल वक्त को काटने के लिए थोड़े साधन मिल जाएंगे| इसके अलावा जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा व्यापार आरंभ कर सकता है| ऐसे लोगों के लिए ये राशि फंड का काम कर सकती है|
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योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश
- इस योजना के तहत दी जाने वाली मदद केवल बैंक अकाउंट में ही दी जाती है| इसीलिए उस परिवार के मृत मुखिया का बैंक में खाता जरूर होना चाहिए|
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के 45 दिनों के अंदर ही आवेदन करना होगा|
- सहकारी बैंक का खाता इस योजना के लिए मान्य नहीं हो
- मृत्यु प्रमाण पत्र केवल सरकारी अस्पताल, नगर या ग्राम पंचायत या तहसील द्वारा सत्यापित होनी चाहिए|
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं|
- इसके होम पेज पर नया पंजीकरण के विकल्प को चुनें|
- इसके बाद आपके स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जाएगा|
- अब इसमें पूछी गई सभी जानकारी भरें|
- अब इस फॉर्म को सभी जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ अपलोड करके सबमिट कर दें|
- इस तरह आसानी से आपका पंजीकरण हो जाएगा|
पारिवारिक लाभ योजना के लिए अपने आवेदन की स्थिति का पता कैसे लगाएं?
- पहले आधिकारिक वेबसाईट के होमपेज पर जाएं |
- यहाँ पर आवेदन पत्र की स्थिति के विकल्प को चुनें|
- इसके बाद नया पेज खुलेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी के लिए विकल्प मिलेंगे|
- उनमें से किसी भी एक को चुनें और उसका विवरण दें|
- उसके बाद आपको आपका आवेदन पत्र आपके स्क्रीन अपर दिखेगा|
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इस लेख में आपको इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है| फिर अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल है| तो ऐसी स्थिति के लिए यू पी सरकार ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराया है।
हेल्पलाइन नंबर
1800 4190001
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