हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के लिए एक मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की हैं। जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करना और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना हैं।
अगर आप हरियाणा के निवासी है तो आपको इस योजना के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इस लेख में हम आपको इसी योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। इसलिए इस लेख को विस्तार से पढ़ें। इस लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना योजना क्या हैं । हरियाणा के गरीब परिवारों को योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा।
योजना का विवरण
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
योजना किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana 2024
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना कि शुरुआत हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत आवेदन करने वाले गरीब लाभार्थियों को प्रति वर्ष राज्य सरकार की और से छह हजार रुपये का लाभ मिलता हैं। ताकि गरीब बिना किसी परेशानी के अपना खर्च चला सकें। योजना का लाभ वही लोग ले सकते हैं।
जिस परिवार की वार्षिक आय डेढ़ लाख रुपये से कम हैं । अगर कोई परिवार कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हैं लेकिन उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं हैं। तो ऐसे परिवार भी Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ ले सकते हैं।
योजना का उद्देश्य केवल हरियाणा के गरीब लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई योजनाओ से भी जोड़ा गया हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी योजना एवं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इत्यादि।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana का लाभ केवल हरियाणा में रहने वाले स्थायी गरीब वर्ग के लोगों को ही मिलेगा।
- योजना के पात्र लाभार्थी के परिवार में से केवल ही व्यक्ति को योजना का लाभ मिलेगा।
- योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि का भुगतान MMPSY के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा वहन किया जायेगा।
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परिवार समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ और (पात्रता)
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार रुपये से कम हैं।
- आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
कैसे मिलेगा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ( #MMPSY ) का लाभ ? pic.twitter.com/9o9rlBuDbq
— CMO Haryana (@cmohry) August 30, 2019
हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana के तहत कोई भी आवेदन ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
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ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
- हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को योजना की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- साइट ओपन होने के बाद होम पेज की स्क्रीन पर Operator Login के ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको अपनी सीएससी आईडी डालकर नीचे दिए गए नेस्ट के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको पासवर्ड फिल करके साइन इन के बटन पर क्लिक करके साइन इन करना होगा।
अब हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में अप्लाई करने के लिए आपको Apply Scheme पर क्लिक करना होगा । - अब आपकी स्क्रीन पर फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने do you have family id का विकल्प आएगा। अगर आपके पास आईडी है तो yes कीजिए , अगर नहीं हैं तो No कीजिए।
अब सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । - अगर आप फैमिली आईडी फिल करते हो तो आपकी स्क्रीन पर आपकी फैमिली आईडी खुल जाएगी। यहाँ पर आपको हाउस नंबर ,डिस्ट्रिक्ट नंबर , ब्लॉक ,पता इत्यादि फिल करना होगा।
- सभी जानकारी फिल करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें।
- अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर फैमिली आईडी फॉर्म ओपन होगा जिसमे आपको पूछी जाने वाले सभी जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको अपने फॅमिली मेम्बर के हिसाब से सभी की जानकारी फिल करनी होगी। उसके बाद बैलेंस धनराशि के विकल्प का चुनाव करके फार्म को सेव करें।
इस प्रकार आपका आवेदन पूरा होता है । अब आप चाहो तो इसका प्रिन्ट आउट निकालकर भी रख सकते हो।
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ऑफलाइन आवेदन करने का तरीका
- हरियाणा परिवार समृद्धि योजना में ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आपको जरूरी दस्तावेजों को लेकर अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाना होगा।
- यहाँ पर आप आप सीएससी सेंटर पर रियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का फार्म भरवा सकते हैं।
- फार्म भरने के बाद आपको सीएससी सेंटर से पंजीकरण नंबर या रेफरेंस नंबर मिलेगा।
- इस नंबर का इस्तेमाल आप कभी भी अपने आवेदन की स्तिथि चेक करने के लिए कर सकते हैं।
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आवेदन स्थिति देखने की प्रक्रिया
- हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के आवेदन की स्तिथि चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- साइट ओपन होने के बाद आपको होमपेज की स्क्रीन पर आवेदन स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको रेफरेंस नंबर फिल और केपचा कोड फिल करने के बाद आवेदन स्थिति देखें वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार कोई भी आवेदक अपने आवेदन की स्तिथि आसानी से देख सकता हैं।