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पूरे देश में किसानों की स्तिथि किस तरह की है ये बात किसी से छुपी नहीं है। उनकी हालत को बदलने के लिए केंद्र ने पहले ही बहुत सी योजनाएं लागू की हुई है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी एक योजना शुरू की है। जिसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना Rajiv Gandhi Nyay Yojana

योजना की आधिकारिक जानकारी

योजन का नाम राजीव गांधी न्याय योजना
आरंभ की तारीख21 मई 2020
संचालक राज्यछतीसगढ़
उद्देश्यकिसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना
लाभार्थीछतीसगढ़ के किसान
आधिकारिक वेबसाईटक्लिक करे |

राजीव गांधी किसान न्याय योजना 2024

राजीव गांधी किसान न्याय योजना को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश भगेल जी ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि पर की। इस योजना में भी किसानों को लाभ सीधा उनके बैंक खातों मे मिलेगा। इसमे धान ,मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, रामतिल, कोदो, कुटकी और गन्ना जैसी फसलों के लिए सरकार की तरफ से किसानों को सहायता दी जाती है।

किसानों को योजना के तहत प्रदान की जाने वाली राशि

राज्य सरकार किसानों को 5700 करोड़ रुपए चार अलग अलग किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में देगी। इस योजना में राज्य के 19 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। इसमे धान की खेती के लिए 10 हजार रुपए प्रति एकड़ और गन्ने की खेती के लिए प्रति एकड़ 13 हजार रुपए सहायता के रूप में दिए जाएंगे।

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के फायदे

इस योजना के द्वारा किसानों को फसलों के अंतर की राशि का फायदा मिलेगा।
इससे किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता राशि मिलेगी।
राज्य के किसान चिन्हित फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे।
इससे राज्य में फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

आवेदन करने के लिए पात्रता

राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करने के लिए संभावित आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए, साथ ही आवेदक को किसान होना चाहिए ये तो स्वाभाविक ही है।

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योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज़

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
  • आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक भी होना चाहिए।
  • आवेदक के पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • मोबाईल नंबर

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राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आवेदन किस प्रकार करें |

इस योजना में आवेदन ऑनलाइन ओर ऑफ-लाइन दोनों तरीके से होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम कर सकते है। इस योजना में आवेदन के लिए आप अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते है।

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा। इसके पश्चात कृषि विभाग से आवेदन के लिए फ़ॉर्म लेकर उसमे पूछी गई सभी जानकारियाँ मुहैया कराकर और जरूरी कागजातों के साथ आपको उसे जिले के कृषि विभाग में ही जमा कराना होगा। इसके पश्चात आपका इस योजना में पंजीकरण हो जाएगा।

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निष्कर्ष

इस तरह की योजनाएं जब भी क्रियान्वित की जाती है, तो उनका फायदा ये होता है कि इससे किसानों को उन फसलों का अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है जिनका चयन किया गया है। ये योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश को देश में कृषि उत्पादों में अग्रणी राज्य बना सकती है।

बस केवल इसके सही क्रियान्वयन की जरूरत है। ये लेख यही खत्म होता है अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए और अपने सुझाव हम तक कमेन्टबॉक्स के माध्यम से अवश्य पहुँचाए।

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