झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है इस योजना के माध्यम से राज्य के सभी पत्रकारों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य कवर की सुविधा प्रदान की जायेगी।
इस लेख मे हम आपको इसी योजना के बारे मे विस्तार से जानकारी देने वाले है। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है। राज्य के पत्रकारों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा।
योजना का विवरण
योजना का नाम | झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन |
लाभार्थी | राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन |
उद्देश्य | बीमा प्रदान करना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Jharkhand State Journalist Health Insurance yojana 2024
राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ष 2021 में की थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर मुहैया कराना है।
ताकि अगर उन्हें या उनके परिवार मे किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो वे इसके जरिए अपना इलाज करवा सकते है। मुख्यमंत्री सीएम सोरेन ने इस योजना के लिए नियम बनाकर मंजूरी दे दी है। ताकि राज्य के ज्यादा से ज्यादा पत्रकार इसका लाभ ले सके।
योजना का लाभ किसे मिलेगा
इस योजना का लाभ राज्य उन सभी पत्रकारों को मिलेगा जो राज्य मे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, टैबलॉयड समाचार पत्र, पत्रिका, समाचार एजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया , न्यूज पोर्टल इत्यादि में काम करते है।
बीमा कितने का होगा
पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत झारखंड के पत्रकारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। इस योजना की अवधि एक वर्ष होगी। एक वर्ष के बाद आपको इसे फिर से रिन्यू करवाना होगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के बाद अगर बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो इसका उसका क्लेम बीमा धारक के परिवार को मिलेगा।
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योजना के लाभार्थी
इस योजना का लाभ मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग प्रोफेशन के लोग उठा सकते है।
- मीडिया संपादक
- समाचार संपादक,
- पत्रकार
- मीडिया फोटोग्राफर
- मीडिया वीडियोग्राफर
- समाचार व्यंगकार चित्रकार
प्रीमियम का 80 फीसदी देगी सरकार
इस बीमा कवर का लाभ लेने के लिए आवेदकों को प्रीमियम भी जमा करना होता है। लेकिन यहां पर बीमा धारक को को केवल 20 फीसदी प्रीमियम चुकाना होता 80 फीसदी प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा जमा किया जाता है।
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बीमे का क्लेम का दावा कैसे करे
- अवधारित प्रपत्र में सूचना
- पुलिस थाने में की गई एफआईआर की कॉपी
- बीमाधारक का पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट
- बीमाधारक का मेडिकल सर्टिफिकेट
- बीमाधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र