2020 और 2021 वर्ष मे देश के लोग बड़े कठिन समय से होकर गुजर रहे है जिसमे बहुत से लोगों ने अपने परिवार वालों को खोया है तो किसी ने अपने बिजनस को खो दिया है
जिसके कारण लोग अभी तक इस कठिन समय से गुजर रहे है ऐसे समय मे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जिन्होंने कोविड के कारण अपने परिवार मे से किसी सदस्य को खो दिया है
इस लेख मे हम आपको इसी योजना के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है अगर आप दिल्ली के निवासी है तो आपको इस योजना के बारे मे जरूर जानना चाहिए ताकि कोविड की वजह से मरने वालों के परिवार के सदस्य इस योजना का लाभ ले सके
इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana Kya hai दिल्ली के लोगों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा
Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana 2024
दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने 5 जुलाई 2021 को इस योजना की घोषणा की उन्होंने बताया कि कोविड के कारण मरने वाले व्यक्ति के परिवार वालों को दिल्ली सरकार की और से आर्थिक मदद की जायेगी जिसमे आर्थिक मदद की राशि 50 हजार रुपये रखी गई है
दिल्ली राज्य मे ऐसे बहुत से मामले सामने आए है जिनमे बहुत से बच्चे अनाथ भी हो गए है ऐसे परिवार वालों को सरकार की तरफ से 2.5 हजार रुपये प्रति माह दिए जायेगे अनाथ होने वाले बच्चों को यह राशि तब तक मिलती रहेगी जब तक उनकी आयु 25 वर्ष तक नहीं हो जाती है
इस योजना की शुरुआत करते हुए सीएम ने कहा कि हम लोगों के आवेदन करने का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि उनके घर जाकर खुद फॉर्म भरवाएंगे। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को हर हाल में मुआवजा मिलना चाहिए और यह मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जाए।
मुख्यमंत्री केजरीवाल का कहना है कि इस महामारी ने पूरे देश के लोगों को नुकसान पहुचाया है ऐसे मे हम लड़ाई से मिल जुलकर लड़ना होगा तभी हम इसका मुकाबला कर सकते है इस योजना को शुरू करने के लिए काफी विचार किया गया है ताकि सही ढंग से इस योजना का लाभ सही लाभार्थी तक पहुच सके
मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत-
— AAP (@AamAadmiParty) July 6, 2021
➡️जिस परिवार ने अपने सदस्य को खोया उन्हें ₹50,000 की मदद
➡️कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु पर ₹2500/माह की सहायता
➡️जिन बच्चों ने माता-पिता को खोया, उन्हें 25 की उम्र तक ₹2500/माह
-CM @ArvindKejriwal #KejriwalCares pic.twitter.com/vjztaxV8KC
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आवेदन कैसे करे
सीएम ने योजना को शुरू करने के दौरान यह जानकारी भी दी है कि लाभार्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते है जिसके बारे मे लेख को पूरा पढे
ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करे
जिनके परिवार के सदस्यों की मौत कोविड के करण हुई है सरकार के पास ऐसे परिवारो का रिकॉर्ड है राज्य सरकार की एक टीम ऐसी परिवार के घर जाकर फार्म भरवा कर उनका आवेदन करवाएगी
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मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी जारी किये है कि अगर किसी परिवार का पास आवेदन के लिए दस्तावेज की कमी है तो इसके लिए उनके आवेदन नहीं रोकने है या उनके कागजों मे कमई बताकर उन्हे आवेदन करने से नहीं रोकना है
जिन्होंने कोविड के कारण अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है ऐसे परिवार पहले से ही काफी परेशान है किसी ने अपने बच्चे को खोया है तो किसी ने अपने पिता को खोया है तो किसी ने अपनी माता को खोया है जिसके कारण ऐसे परिवार वाले अपने घर का खर्च भी सही तरीके से नहीं चला पा रहे है। इसलिए उनके कागजों मे कमी बताकर उन्हें आवेदन करने से न रोका जाए।
कोरोना महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता लेकिन “मुख्यमंत्री #COVID19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” से इस मुश्किल वक्त में उन परिवारों का थोड़ी मदद मिलेगी ताकि वो इन मुश्किल हालातों से लड़कर आगे बढ़ सकें।#DelhiFightsCorona #COVID19 pic.twitter.com/vdzeybM6pk
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) July 6, 2021
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सीएम ने जानकारी दी है कि अगर ऐसे परिवार के पास कोई जरूरी दस्तावेज नहीं है तो उनके कागज बनवाने की जिम्मेदारी उनके घर जाकर फॉर्म भरवाने वाले लोगों की है
हम ऐसे परिवार वालो की मदद भी करेंगे उनके दस्तावेज भी बनवाकर रजिस्ट्रेशन भी करवायेंगे और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनके घर चेक भी भेजेंगे
ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- इस योजना मे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको दिल्ली सरकारी की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को ओपन करना होगा
- पोर्टल ओपन करने के बाद आपको पहले लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा
- अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से अपना अकाउंट बनाया हुआ है तो आप सीधे लॉगिन करे
- अब इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड मे दिए गए
- ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना’ के तहत ‘आवेदन के ऑप्शन पर क्लिक करना है
- योजना का लाभ लेने वाला लाभार्थी योजना के उस कंपोनेंट को चुनेगा जिस पर क्लिक करके वह पंजीकरण करना चाहता है
- जिनके परिवार मे माता और पिता दोनों की मौत हो गई है उन्हे ढाई हजार रुपये प्रति माह और जिनके परिवार मे एक की मौत हुई है इन्हे 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी
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- आवेदन के लिए आवेदक परिवार से जुड़ी सही जानकारी फिल करे और जरूरी दस्तावेजों की कॉपी भी अपलोड करे
- इस प्रकार आप इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है
- ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एसडीएम ऑफिस से सरकारी कर्मचारी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी की जांच करने के लिए आवेदक के घर का दौरा करेगा यह प्रक्रिया फॉर्म भरने के एक सप्ताह मे हो जायेगी
- जांच होने के बाद लाभार्थी के परिवार को आर्थिक मदद की राशि मिल जायेगी