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जब से देश मे कोरोना महमरी का दौर चल रहा है तब से देश मे बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है।  जिसके लिए राज्य और केंद्र सरकारे अपने अपने स्तर पर युवाओं को रोजगार देने के लिए नए नए प्रयास कर रही है, ताकि बेरोजगारी की दर को कम किया जा सके। ऐसे में राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। 

 अगर आप राजस्थान के निवासी है, तो आपको इस योजना के बारे में जरूर जानना चाहिए ताकि आप भी इसका फायदा ले सके।  इस लेख मे हम आपको इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी देने वाले है। इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना क्या है। युवाओं को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा। 

योजना का विवरण 

योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना
किसने लॉन्च की राजस्थान सरकार
लाभार्थी राजस्थान के नागरिक
उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना
योजना वर्ष 2021
सब्सिडी दर 5% से 8%

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना योजना की शुरुआत राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करना है। ताकि वे खुद वे स्टार्टअप शुरू करके दूसरों युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान करे। 

इस योजना के तहत युवा उधमियों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत राजस्थान सरकार युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करेगी। जिसके माध्यम से वे लघु और सूक्ष्म कामों को शुरू कर सकते है।

इस योजना के तहत आप स्वरोजगार उद्योग या फिर सर्विस सेक्टर उद्योग शुरू कर सकते है। अगर कोई भी युवाओं खुद का व्यवसाय शुरू करने की सोच रखता है, तो वो इस काम को शुरू कर सकता है। 

इस योजना का उद्देश्य लोगों को ऋण प्रदान करके उन्हे स्वरोरजगर प्रदान करना है ताकि वे खुद के लिए और दूसरों के लिए रोजगार प्रदान कर सकें। इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन करने की पूरी जानकारी लेख में दी गई है। 

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के तहत आवेदन करने वाले युवाओं के लिए सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।

इस योजना के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए युवा अपने उधोग बजट के हिसाब से  ₹10,करोड़ रुपये तक का लोन ले सकते है। 

योजना के अंतर्गत के अंतर्गत ऋण का नेचर समग्र ऋण, सावधि ऋण तथा कार्यशील पूंजी ऋण हो सकता है। 

₹1000000 रुपये तक का लोन लेने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होगी।  आवेदन कंफर्म हो जाने के बाद ऋण की राशि को आवेदक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जायेगा। 

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत लोन देने वाले बैंक 

  • नेशनलिज्म कमर्शियल बैंक
  • प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
  • शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस बैंक
  • रीजनल रूरल बैंक
  • राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन
  • एस आई डी बी आई

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने वाले  लाभार्थी

  • सेल्फ हेल्प ग्रुप्स
  • सोसाइटी
  • पार्टनरशिप फर्म 
  • एलएलपी फर्म 
  • कंपनीज 
  • इंडिविजुअल एप्लीकेंट

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर

सीरियल नंबर अधिकतम लोन अमाउंट सब्सिडी

  • Up to 25 Lakh 8%
  • 25 Lakh to 05 Crore 6%
  • 05 Crore to 10 Crore 5%  

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के फायदे 

  • इस योजना  के माध्यम से राजस्थान सरकार का उद्देश्य राज्य के अंदर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करना है। ताकि वे केवल नौकरी के भरोसे पर न रहे। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए लोन देने की सुविधा प्रदान की गई है। 
  • इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की दर 5% से 8% तक होगी।
  • इस योजना के माध्यम से वे सभी युवा ऋण/लोन ले सकते ले सकते है जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते है। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओ को अपण बिजनेस शुरू करने के लिए दस करोड़ रूपये तक का लोन प्रदान की सुविधा प्रदान की गई है। 
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करना है। 
  • राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के माध्यम से युवाओं को बिना किसी सिक्योरिटी के ऋण प्रदान किया जायेगा। 

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

  • इस योजना के तहत केवल  लाभ केवल राजस्थान के स्थायी निवासी ले सकते है। 
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से वर्ष कम नहीं होनी चाहिए। 
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • आवेदक का निवास प्रमाण पत्र 
  • आवेदक का आय प्रमाण पत्र 
  • आवेदन के लिए मोबाइल नंबर
  • आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

  • अगर कोई भी युवा इस योजना के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण लेना चाहता है तो उसे आवेदन करने के लिए सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। 
  • साइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज की स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन क्लिक करके पोर्टल पर लॉगिन करें। अगर आपने इस पोर्टल पर पहले लॉगिन किया हुआ है तो फिर अपने पुराने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करे। 
  • पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपकी स्क्रीन पर राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • अब आपके सामने एक आवेदन करने के लिए एक फॉर्म ओपन होगा। 
  • जिसमे आपको आवेदक से जुड़ी पूछी जाने वाली सभी प्रकार की जनकारी फिल करनी होगी। 
  • सभी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको आवेदक से जुड़े जरूरी दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
  • सभी जानकारी फिल करने के बाद एक बार पूरे फॉर्म को सही से चेक करे उसके बाद नीचे दिए गए सबमिट के बटन पर क्लिक करे। इस प्रकार आपके आवेदन की प्रकिरीय पूरी होती है। 

Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Helpline Number

हेल्पलाइन91-2227727-29/31/33/34 या 2227630
ई-मेलindraj@rajasthan.gov.in

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