पत्रकारिता को सविधान का चौथा स्तम्भ माना जाता है। देश को नेताओ से कैसे चलवाना है ये बहुत हद तक पत्रकारों पर भी निर्भर रहता है यही कारण है कि अगर आप देश के सेवा करना चाहते है तो आप पत्रकार भी बन सकते है। लेकिन पत्रकारों के लिए सरकार के द्वारा बहुत ही कम योजनाए आती है। जिसका सीधा फायदा पत्रकारों को मिले।
मध्य प्रदेश सरकार ने पत्रकरों की सुरक्षा को ध्यान मे रखते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है जिसके बारे मे हम आपको इस लेख मे विस्तार से जानकारी देने वाले है इसलिए इस लेख को पूरा पढे इस लेख मे हम आपको बताने वाले है कि पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना क्या है। पत्रकारों को इस योजना का लाभ किस प्रकार मिलेगा , कौन कौन से पत्रकार इस योजना का लाभ ले सकते है।
योजना का विवरण
योजना का नाम | मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | सीएम शिव राज सिंह चौहान |
लाभार्थी | राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर ,कैमरामैन |
उद्देश्य | बीमा प्रदान करना |
अंतिम तिथि | 30 सितम्बर 2020 |
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2024
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ( Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana ) की शुरुआत वर्ष 2020 मे मध्य प्रदेश सरकार मे वर्तमान मुख्यमंत्री शिव राज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई थी। जिसके माध्यम से राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर एवं कैमरामैन एवं उनके परिवार को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुविधा प्रदान की जायेगी।
इस योजना के माध्यम से पत्रकारों , फोटोग्राफर और कैमरामैन को राज्य सरकार की और से 4 लाख रूपये स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रूपये दुर्घटना बीमा का सुरक्षा कवर मिलेगा। पत्रकार चाहे तो अपनी इच्छानुसार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा भी करवा सकते हैं।
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के योजना के अंतर्गत पति/पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर इस बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
इस योजना के तहत स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा की अवधि केवल एक वर्ष तक ही है उसके बाद आपको 60 वर्ष तक इसे जारी रखने के लिए वार्षिक बीमा किश्त का 75 % और 61 से 70 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधियों की वार्षिक बीमा किश्त का 85 % भुगतान करना होगा।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना का उद्देश्य
- मध्य प्रदेश सरकार का इस योजना को शुरू करने के उदेश्य राज्य के पत्रकार ,फोटोग्राफर और कैमरामैन को स्वास्थ्य और दुर्घटना जैसी घटनाओ को सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे जरूरत के समय आसानी से अपना इलाज करवा सके।
- इलाज मे होने वाले खर्च को बीमा योजना मे शामिल किया जायेगा।
- इस योजना के तहत केवल इंडिया के अस्पतालों मे ही लाभार्थी का इलाज होता है।
- इस योजना के तहत पॉलिसी लेते समय आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि आप केवल अपने लिए पॉलिसी ले रहे है या अपने पूरे परिवार के लिए पॉलिसी ले रहे है। फिर आपको उस हिसाब से प्रीमियम चुकाना होगा।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिए प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन 20 सितम्बर तक आवेदन अवश्य करें। विस्तृत जानकारी के लिए https://t.co/Nn2505Dkn3 पर लॉगिन करें।#JansamparkMP pic.twitter.com/eT9G5IPEGa
— Jansampark MP (@JansamparkMP) September 10, 2019
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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के तहत सुरक्षा कवर लेने के लिए केवल 21 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधि पात्र होंगे
- अगर आप पूरे परिवार को इस योजना के तहत सुरक्षा कवर देना चाहते है तो आपको निर्धारित प्रीमियम जमा करना होगा।
- इस योजना के तहत सुरक्षा कवर लेने के लिए लाभार्थी को एक नॉमिनी फार्म भी भरना होगा।
- यदि किसी लाभार्थी की मरत्यु होती है तो उसकी जानकारी बिना कंपनी को अगर 7 दिनों के अंदर ही देनी होगी।
- इस योजना के तहत फ्री इलाज करवाने के लिए लाभार्थी को अस्पताल मे कम से कम 24 घंटे तक रहना होगा। कुछ बीमारियों को छोड़कर जिसकी जानकारी आपको आवेदन के समय मिलती है।
- अगर आप किसी बीमारी को लेकर अस्पताल मे एडमिट होते है तो आपको इसकी सूचना TPA कंपनी/ को देनी होगी ।
- बीमार होना वाला व्यक्ति अगर किसी बीमा कंपनी द्वारा लिस्टिड हॉस्पिटल के नेटवर्क मे एडमिट होता है तो वहा पर बीमा कंपनी खुद बिल पे करेगा। लेकिन अगर आप किसी नॉन नेटवर्क अस्पताल मे एडमिट होते है तो उसके इलाज का खर्च आपको खुद जमा करना होगा लेकिन बाद मे आपको ये खर्च बीमा कंपनी के द्वारा मिल जायेगा।
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एमपी पत्रकार बीमा योजना के लिए दस्तावेज़
अधिमान्यता :
- 12 वीं की मार्कशीट
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- लाभार्थी का पैन कार्ड
- लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस
- अधिमान्यता कार्ड कॉपी या PPF स्लिप कॉपी
- फॉर्म 16
- पुरानी इनसर्न कार्ड कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
गैरअधिमान्यता :
- 12 वीं की मार्कशीट
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- लाभार्थी का वोटर कार्ड
- लाभार्थी का पैन कार्ड
- लाभार्थी का ड्राइविंग लाइसेंस
- सम्पद की अनुषंसा
- आरएनआई प्रमाण पत्र
- पुरानी इनसर्न कार्ड की कॉपी (यदि उपलब्ध हो)
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मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में आवेदन कैसे करे ?
- मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ( Patrakar Svasthya Avm Durghatan Bima Yojana ) के तहत आवेदन करने के लिए सबसे पहले लाभार्थी को योजना से जुड़ी हुई सम्बन्धी बीमा कंपनी की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- साइट ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको होमपेज की स्क्रीन पर “Nominate Yourself” का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन “Adhimanyata या Gairadhimanyata” दिखाई देंगे।
- अगर आप Adhimanyata ऑप्शन पर क्लिक करते है तो आपके सामने “एमपी पत्रकार बीमा योजना अधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा।
- इस फॉर्म में आपको लाभार्थी से जुड़े पूछी जाने वाली सभी जानकारी फिल करनी होगी। जैसे कि नाम , संस्थान का नाम , ADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या , जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ईमेल आईडी , बीमा राशि, नामित का नाम , इत्यादि
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- सभी जानकारी फिल करने के बाद एक बार से ऊपर से नीचे तक सही तरीके से चेक करे।
उसके बाद सभी दस्तावेजों को अपलोड करके कनफर्म पर क्लिक करना होगा। - इसी तरह अगर आप Gairadhimanyata ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपकी स्क्रीन पर एमपी पत्रकार बीमा योजना गैरअधिमान्यता का ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन होगा।
- फार्म ओपन होने के बाद आपको पूछी जाने वाली सभी जानकारी फिल करनी होगी।जैसे कि नाम , संस्थान का नाम ,जन्मतिथि , मोबाइल नंबर ईमेल आईडी GERADHIMANYATA No./PF No., पता ,आधार कार्ड संख्या , , बीमा राशि, नामित का नाम ,
जानकारी फिल करने के बाद लाभार्थी से जुड़े हुए जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके कनफर्म पर क्लिक करना होगा। - फार्म फिल करने के बाद इसे ऑनलाइन ही सबमिट कर दे। इस प्रकार आवेदन फार्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।