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देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने मे उधोग और व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिसके कारण सरकार भी देश मे उधोग को बढ़ावा दे रहे है। लेकिन कई बार उधोग असफल भी हो जाते है। जिसके कारण अर्थव्यवस्था के विकास में बाधायें भी खड़ी हो जाती है। उधोग व्यापारियों को इस प्रकार की समस्या से बचाने के लिए सरकार समय समय पर योजनाए शुरू करती रहती है।

उधोग मे असफल लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार ने नई बीमा योजना की शुरुआत की है। जिसके तहत व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा। इस लेख मे हम आपको विस्तार से जनकारी देने वाले है इस लेख मे हमे आपको बताने वाले है कि व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना क्या है। Mukhyamantri Vyapari Kshatipurti Beema Yojana Kya Hai

योजना का विवरण

नाममुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना हरियाणा
लांच किया गयामनोहर लाल खट्टर जी द्वारा
घोषणा की तारीख11 सितंबर, 2019
लाभार्थीराज्य के छोटे, सीमांत, मध्यम एवं बड़े व्यापारी
देखरेखहरियाणा की राज्य सरकार

मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की विशेषताएं

  • हरियाणा सरकार ने इस योजना की शुरुआत उन लोगों के लिए की है जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहते है लेकिन उन्हे डर रहता है कि कही उनका व्यापार असफल न हो जाए ऐसे मे यह योजना व्यापारियों को सुरक्षा कवर प्रदान करेगी।
  • बिजनेस शुरू करने के बाद अगर किसी को बड़ा नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई इस योजना के तहत मिलने वाले सुरक्षा कवर से की जायेगी।
  • इस योजना कवर लेने के बाद अगर किसी व्यापारी के बिजनेस का माल चोरी हो जाता है, उसमे आग लग जाती है। बाढ़ या भूकंप आ जाती है। या नुकसान की और भी वजह हो सकती है। उसकी जांच होने के बाद व्यापारी को सुरक्षा कवर के तहत राशि का भुगतान किया जायेगा।
  • इस बीमा योजना के तहत दिये जाने वाले प्रीमियम का भुगतान 38 करोड़ रुपये सालाना है जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।
    इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 लाख रुपये से लेकर 35 लाख रूपये तक का सुरक्षा कवर दिया जायेगा। जिसका भुगतान लाभार्थी के सालाना टर्न ओवर के आधार पर किया जायेगा।
  • इस योजना के शुरू होने से छोटे और मध्यम व्यापारियों को काफी मदद मिलेगी।
  • बिजनेस के दौरान यदि किसी व्यापारी की किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी के परिवार को बीमा राशि का कवर प्रदान किया जायेगा।

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योजना के लाभार्थी

  • उस योजना के तहत केवल उन्ही व्यापारियों को लाभ मिलेगा जो हरियाणा के मूल निवासी हो और हरियाणा की सीमा के अंदर ही अपने व्यापार को कर रहे हो
  • इस योजना के तहत केवल माध्यम और छोटे व्यापारी ही लाभ ले सकेंगे। इस योजना के तहत केवल वही व्यापारी सुरक्षा कवर ले सकेंगे जिनका व्यापार जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड होगा।
  • जो भी व्यापारी इस योजना का लाभ लेना चाहते है उनके बिजनेस का टर्न ओवर 20 लाख से अधिक होना चाहिए।

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व्यापार टर्नओवर के रूप में बीमा कवरेज की राशि

व्यापार टर्नओवर की राशि मिलने वाला बीमा कवरेज
20 लाख रूपये तक5 लाख रूपये
20 लाख रूपये से 50 लाख रूपये10 लाख रूपये
50 लाख रूपये से 1 करोड़ रूपये15 लाख रूपये
1 करोड़ रूपये से 1.5 करोड़ रूपये20 लाख रूपये
1.5 करोड़ रूपये से ऊपर25 लाख रूपये

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योजना के लिए जरूर दस्तावेज

  • इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी के पास खुद का मूल निवास प्रमाण पत्र होंना आवश्यक है।
  • योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी की पहचान करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
  • आवेदन करने के लिए अंत के जीएसटी नंबर और अंत वाले जीएसटी टेक्स रिटर्न की कॉपी
  • ट्रैड एसोसिएशन के जरूरी दस्तावेज
  • बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
  • टैक्स के पेपर्स
  • व्यापारी के बैंक खाते की जानकारी

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योजना का आवेदन कैसे करे

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए लाभार्थी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से कर सकते है। हरियाणा सरकार जल्द ही इस योजना की ऑफिसयाल वेबसाइट लांच करेगी जिसके तहत लाभार्थी इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

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