टैक्टर इंसयोरेंस क्या हैं, किसान ट्रैक्टर इंश्योरेंस का लाभ कैसे लें।
फसलों और बुवाई और ढुलाई के लिए किसानों को ट्रैक्टर की जरूरत होती है। यानि कि कर्षी के लिए टैक्टर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल है।
मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत किसी भी वाहन को खरीदने के बाद उसका उसका व्हीकल इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हैं।
अगर कोई भी व्यक्ति व्हीकल इंश्योरेंस नहीं करवाता हैं तो ट्रैफिक उसका चालान काट सकती हैं। जिसके एवज में आपको पेनल्टी जमा करनी होगी। ट्रैक्टर इंश्योरेंस से बहुत से फायदे होते हैं।
ट्रैक्टर इंश्योरेंस लेने के बाद अगर आप इंश्योरेंस का कवर लेने के पात्र है तो आप इसके लिए कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लेम की रिक्वेस्ट भेज सकते है